पिता‑भाई की शिकायत पर नैनीताल के जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस‎



‎पारिवारिक विवाद में शस्त्र के संभावित उपयोग को देखते हुए लिया निर्णय

‎नैनीताल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आज एक आदेश जारी कर विकास किरौला (पुत्र जी. एस. किरौला), निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना‑नैनीताल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया।

‎जिलाधिकारी के अनुसार, उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि विकास किरौला अपने पिता और सगे भाई के साथ संपत्ति‑संबंधी विवाद में न्यायालय में विचाराधीन है। इस विवाद के कारण परिवार के सदस्यों के बीच गहरा वैमनस्य और भावनात्मक उत्तेजना की प्रबल संभावना है। पिता और भाई ने भी अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया है।

‎जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि‑संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। इस आशंका के मद्देनज़र, शस्त्र का प्रयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध होने की संभावना को देखते हुए लाइसेंस को जारी रखना जनहित और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

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