नैनीताल, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई के मद्देनजर सोमवार को उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
500 मीटर की परिधि में प्रतिबंध उच्च न्यायालय परिसर के बाहर 500 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं हो सकेगा।
शस्त्रों पर रोक: लाठी, डंडा, अग्नि शस्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- *ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग*: बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- *वाहन पार्किंग*: चिन्हित पार्किंग स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर वाहन खड़े करना वर्जित रहेगा।
अफवाहें और पर्चे अफवाहें फैलाना और पर्चे वितरित करना प्रतिबंधित रहेगा।
उत्तेजक भाषण, घोषणाएं और लोक शांति को प्रभावित करने वाले कार्यों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है
