उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का निस्तारण किया जाएगा:
- सिविल मामले
- बैंक लोन रिकवरी के मामले
- बीमा संबंधित मामले
- मोटर दुर्घटना संबंधित मामले
- पारिवारिक-वैवाहिक विवाद
- चैक बाउन्स के मामले
- श्रम संबंधित विवाद
- राजस्व संबंधित विवाद
- बिजली, पानी संबंधित विवाद
- मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामले
अब तक प्री-लीटिगेशन एवं लंबित करीब 4727 मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।