जिला नैनीताल में पोश अधिनियम पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई थी और इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, श्रीमती बीनू गुलयानी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला में बताया गया कि सभी संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से बचाया जाए। इसके लिए प्रत्येक नियोक्ता या संगठन को अपने कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए एक समिति गठित करनी होगी।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि पीड़ित महिला कर्मचारी को औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय में संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) से संपर्क करना होगा। कार्यशाला के बाद महिलाओं से प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी पोश एक्ट के बारे में जानकारी दी गई।