
नैनीताल कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया
नैनीताल की प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका गोयल ने एक मामले में आरोपी फरमान को दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला धारा 354डी और 504 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. खुर्शीद हुसैन ने तर्क दिया कि घटना का कोई चश्मदीद या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को ठोस नहीं पाया और आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।
क्या था मामला :-01/02/2022
को प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया गया कि अभियुक्त पीड़िता को उसकी इच्छा करके विरुद्ध बार बार कॉल करता है व गंदी गंदी गालियां देता है जिसका आशय लोकशांति भंग करना है |