14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इन मामलों का होगा निस्तारण

Advertisements
Ad 17
Advertisements
Advertisements

उत्तरखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  के तत्वाधान में दिनांक 14  यानी  शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

  पत्रकार वार्ता में आज दीवानी न्यायालय परिसर नैनीताल में

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार ने बताया कि आयोजन जिला नैनीताल मुख्यालय में स्थित जिला न्यायालय एवं वाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामलें, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक / वैवाहिक विवाद, चैक वाउन्स के मामलें, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है।

अब तक (प्री-लीटिगेशन एवं लंबित) कुल लगभग 1220  (एक हजार  दो सौ  बीस मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है। राष्ट्रीय लोक अदालत सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित हाने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर के सभी न्यायालयों में लगाता जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनियों, पुलिस एवं आर०टी०ओ० के साथ बैठकें की जा रही है। जो मामले अभी माननीय न्यायलय के समक्ष नहीं आये है, जैसे कि बैंक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री-लीटिगेशन मामलें, ऐसे मामलों में भी नियम व पॉलिसी अनुसार पूर्व निर्धारित व्याज दर से कम की हैं।
दर पर मामलें समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्रदान किये जाने का प्रयास निरन्तर बैठकों में किया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *