नैनीताल के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है।‎

नैनीताल के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है।


‎नैनीताल के बनभूलपुरा में रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जाए। इसके लिए 19 मार्च के बाद सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि करीब 4500 घरों में से किसके पास पीएम आवास योजना के तहत घर पाने की एलिजिबिलिटी है।रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जाए।प्रभावित परिवारों को पुनर्वास केंद्र में रहने की व्यवस्था की जाएगी।गरीब और अल्प आय वर्ग वाले लोगों की पहचान की जाएगी। प्रभावित लोगों को अगले 6 महीने तक दो-दो हजार रुपये दिए जाएंगे।

‎सुरक्षा व्यवस्था:

‎बनभूलपुरा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
‎ एसएसपी मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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